राजनीति//Uttar Pradesh /Lucknow :
वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान दोषी ठहराये गये हैं। अदालत ने उन्हें 3 साल की जेल और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। यद्यपि सजा की घोषणा के बाद उन्होंने जमानत भी ले ली है।
अदालत के इस फैसले से उनकी विधानसभा की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। सजा की घोषणा और जमानत मिलने के बाद आजम खान ने मीडिया से कहा, "बेल मैंडेटरी प्रोविजन है, उसी बिनाह पर बेल पर हूं लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। हिम्मत नहीं हारा हूं, दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और लड़ाई जारी रहेगी। अभी कानूनी रास्ते खुले हैं, हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।"
उल्लेखनीय है, सभी को जानकारी थी कि अगर आजम खान को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो उनका राजनीतिक करियर संकट में पड़ जाएगा। इससे उनकी उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी और इसीलिए कोर्ट में करीब 1.30 घंटे तक बहस चली क्योंकि आजम खान के वकील इस बात की पुरजोर कोशिश करते रहे कि उन्हें सजा कम से कम हो। वहीं, अभियोजन पक्ष की कोशिश रही कि आजम को नियमानुसार लंबी सजा हो। अब आजम खान चाहें तो इस फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद यह फैसला होगा कि मामला सुनने योग्य है या नहीं। यदि उनकी सजा बरकरार रहती है तो उनकी विधायकी रद्द हो सकती है।
आजम खान रामपुर से 10 बार के विधायक रहे हैं और सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। ऐसे में उनकी विधायकी जाने का डर समाजवादी पार्टी के लिए काफी बड़ा है। ध्यान दिला दें कि अयोध्या की गोसाईगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक खब्बू तिवारी की भी सदस्यता रद्द हो गई थी, जब कोर्ट ने उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी.
यह था मामला
भड़काऊ भाषण से जुड़ा यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव से समय का है। इस दौरान 27 जुलाई 2019 को भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। आजम पर आरोप था कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सीएम योगी, पीएम मोदी और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इस मामले के 3 साल बाद यानी 27 अक्टूबर 2022 को इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया और सजा का एलान किया।
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