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बड़े पैमाने पर चल रही है ' पोस्टर वॉर ' आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकली वैन में मिले 10 हज़ार पोस्टर 

दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध पोस्टर लगाये गये हैं

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बड़े पैमाने पर चल रही है ' पोस्टर वॉर ' आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकली वैन में मिले 10 हज़ार पोस्टर 

राजनीति//Delhi/New Delhi :

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पोस्टर विवाद में गिरफ्तारियों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ  प्रदर्शन के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंच गए हैं। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शहर के चारों ओर लगाए गए पोस्टरों के मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को छह लोगों को गिरफ्तार किया और 159 प्राथमिकी दर्ज कीं। इसमें से 49 एफआईआर पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर को लेकर दर्ज की गई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस की कार्रवाई के जवाब में पीएम मोदी को “असुरक्षित” और “भयभीत” बताया। उन्होंने यह भी कहा, “यह एक नियमित पोस्टर है, और लोकतंत्र में कोई भी इसे लगा सकता है। मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं कि उन्हें एक पोस्टर पर प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी?” 

हालाँकि इन पोस्टरों के जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर मंडी हाउस के पास लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है ‘अरविंद केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली बचाओ’। इतना ही नहीं पोस्टर में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी है।

लगाए गए थे मोदी विरोधी पोस्टर
“मोदी हटाओ, देश बचाओ” पोस्टर,जैसे नारे लिखे गए थे। यह पोस्टर शहरभर में चिपकाए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, दो प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, इस घटना में आम आदमी पार्टी के किसी सदस्य के शामिल होने की जांच की जा रही है। दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम भारत में मुद्रित होने वाले प्रिंटिंग-प्रेस और समाचार पत्रों के विनियमन के लिए और ऐसी पुस्तकों और समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए एक अधिनियम है। इसमें मुद्रित होने वाली चीजों के बारे में कानून की विभिन्‍न धाराओं का जिक्र है। इसके तहत अगर कोई पोस्‍टर प्रिंट किया जाता है, तो उस पर प्रिंटर का नाम लिखा जाना आवश्‍यक होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो ये कानून का उल्‍लंघन माना जाता है।

कुल 20,000 पोस्टर ज़ब्त 
सीपी दीपेंद्र पाठक ने मीडिया से  बात करते हुए बताया था कि, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकलते समय एक वैन को रोका गया जिसमें 10 हजार से ज्यादा पोस्टर थे। उन सभी पोस्टर को जब्त कर लिया गया। इन पोस्टर्स पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं था।  पुलिस के अनुसार अब तक लगभग 20,000 पोस्टर जब्त किए गए हैं। वाहन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिल्ली में पोस्टर लगाने को लेकर ये हैं नियम

  • प्रत्येक पोस्टर, पैम्फलेट, बैनर आदि पर मुद्रक का स्पष्ट विवरण होना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
  • दिल्ली में किसी भी जगह मनमाने तरीके से लिखना, पोस्टर चिपकाना या बैनर लगाना दंडनीय अपराध है।
  • इस कानून के तहत सभी तरह की प्रॉपर्टी आती है, चाहे वह निजी ही क्यों न हो!
  • यह अपराध संज्ञेय (cognizable) अपराध की श्रेणी में आता है।
  • जुर्म करने पर 50 हजार रुपये जुर्माना या एक साल की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं।
  • कोई भी शख्स पोस्टर व बैनर लगाए जाने की शिकायत पुलिस में कर सकता है।
  • यह कानून सरकारी पोस्टर, बैनर और ऐड एजेंसी के लिए निर्धारित स्थानों पर लागू नहीं होता।

 

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सौम्या बी श्रीवास्तव

By News Thikhana

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