अदालत//West Bengal/Kolkata :
भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभिवेता परेश रावल को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए तलातला पुलिस को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से रोक दिया है।
परेश ने बीते वर्ष गुजरात चुनावों के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था, "बंगालियों के लिए मछली पकाओ" और इसके बाद उन पर बंगालियों का अपमान करने के आरोप लगे थे। स्थानीय लेगों ने उनके विरुद्ध एफआईआर दाखिल की थी। इसी मामले में उन्हें नोटिस दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि परेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की जा सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष गुजरात चुनाव के दौरान अभिनेता और नेता परेश रावल ने भी भाजपा की ओर से राज्य में रैलियां की थीं। इस दौरान वे अपने विवादित बयान से सुर्खियों में आ गये थे। विवाद बढ़ने के बाद परेश ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए स्पष्टीकरण दिया था कि उनका यह बयान अवैध "बांग्लादेशियों और विशेषतौर पर रोहिंग्याओं" के संदर्भ में था। इन सब के बाद परेश रावल के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया।
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