राजनीति//Delhi/New Delhi :
दिल्ली की पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहीं। आज कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। यानि अभी 5 अप्रैल तक उनको जेल में ही रहना होगा।
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज बुधवार, 22 मार्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किये गये। कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 5 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज यानी 22 मार्च को मनीष सिसोदिया की रिमांड खत्म हो रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया समेत परिजनों को भी उम्मीद थी कि मनीष सिसोदिया वापस घर आ सकते है लेकिन सभी की उम्मीदों को झटका मिला। फिलहाल 5 अप्रैल तक उन्हें जेल ही गुजारना होगा।
किताबों की मिली इज़ाज़त
राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने जेल में कुछ और किताबें पढ़ने के लिए एप्लिकेशन दी। इस पर कोर्ट ने कहा कि जो किताबे चाहते हैं, उनको दी जाएं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी )ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में किया पेश किया।
जानबूझ कर आबकारी नीति में प्रावधान जोड़ने का आरोप
मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझ कर दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े जिससे कुछ शराब कारोबारियों को नाजायज लाभ हुआ। आरोप यह भी है कि यह प्रावधान एलजी के अप्रूवल के बाद जोड़े गए थे। इसी के अलावा इस भ्रष्टाचार को जिन मोबाइल फोन के जरिए अंजाम दिया गया, उन्हें तोड़ने का भी आरोप है। इसी मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी भी आरोपी हैं।
ईडी द्वारा पूछताछ में नहीं किया था सहयोग
12 दिन पहले ईडी ने तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से पूछताछ की और फिर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया था। बुधवार को ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें अब 14 दिन की की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पिछले महीने 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी दौरान उनके ऊपर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद करीब दस दिन तक सीबीआई रिमांड में रहने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
Comments