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अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी हुए दोषी करार, हुई उम्र कैद की सजा

अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी हुए दोषी करार

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अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी हुए दोषी करार, हुई उम्र कैद की सजा

क्राइम //Uttar Pradesh /Varanasi :

यूपी के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी  को वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी जेल में बंद था । वाराणसी के चेतगंज में हुई कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के मामले में कोर्ट ने 31 साल बाद आखिरकार आज अपना फैसला दे दिया। 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में स्थित लहुराबीर स्थित उनके आवास पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की चार्जशीट, लंबी जिरह और गवाही के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

अवधेश राय हत्याकांड में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते बुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि  3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में हत्या की अंजाम दिया गया था। यह हत्या चेतगंज थाने के लहुराबीर स्थित उनके आवास पर ही सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम तथा भीम सिंह, कमलेश सिंह एवं राकेश न्यायिक समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। मुख्तार इस वक्त जेल में बंद है।

वाराणसी में 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड की मूल केस डायरी गायब कराने के आरोप में पिछले साल मुख्तार अंसारी तथा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ कैंट थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया था कि कचहरी के कर्मचारियों से मिलीभगत कर साजिशन मूल केस डायरी गायब कराने के आरोप में माफिया मुख्तार अंसारी तथा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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सौम्या बी श्रीवास्तव

By News Thikhana

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