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नीरव मोदी की तफरीह खत्म... ब्रिटिश कोर्ट से मिला तगड़ा झटका, प्रत्यर्पण मामले में नहीं चलेगी कोई अपील

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नीरव मोदी की तफरीह खत्म... ब्रिटिश कोर्ट से मिला तगड़ा झटका, प्रत्यर्पण मामले में नहीं चलेगी कोई अपील

क्राइम ///London :

ब्रिटेन के लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की अपील को खारिज कर दिया है। नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए अर्जी दायर की थी। नीरव ने यह अपील मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर दायर की थी। उस पर पंजाब नेशनल बैंक के दो अरब डॉलर का घोटाला करने का आरोप है।

भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। लंदन स्थित उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उसे ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने से इनकार किया है। नीरव मोदी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में वांछित है। लंदन में रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में न्यायमूर्ति जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और न्यायमूर्ति रॉबर्ट जे ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता (नीरव मोदी) की उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की जाती है।

नीरव की अपील खारिज हुई
पिछले महीने, 51 वर्षीय हीरा कारोबारी की मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर दायर की गई अपील खारिज कर दी गई थी। अदालत ने मनोरोग विशेषज्ञों के बयान के आधार पर कहा था कि उसे ऐसा नहीं लगता कि नीरव की मानसिक स्थिति अस्थिर है और उसके खुदकुशी करने का जोखिम इतना ज्यादा है कि उसे पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के दो अरब डालर ऋण घोटाला मामले में आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण और दमनकारी कदम साबित होगा।

वैंड्सवर्थ जेल में बंद है नीरव मोदी
नीरव मोदी मार्च 2019 में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इसे लेकर भारत में विभिन्न जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। इस मामले में मोदी के सहयोगी मेहुल चैकसी भी भारत में वांछित हैं। ब्रिटेन की क्राउन अभियोजन सेवा (सीपीएस) के जरिए भारत इस वांछित अभियुक्त के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।

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Jyoti Bala

By News Thikhana

Senior Sub Editor

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