ईरान-इजरायल तनाव: ग्लोबल स्तर पर सोने की कीमतों में 1.5 फीसद का उछाल पश्चिम बंगाल: कूच बिहार के चंदामारी में मतदान केंद्र के सामने पथराव आज है विक्रम संवत् 2081 के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:41 बजे तक यानी शनिवार 20 अप्रेल 2024
राहुल गांधी पर म्यूजिक चोेरी का आरोप,  केजीएफ-2 का संगीत भारत जोड़ो यात्रा में इस्तेमाल, कंपनी ने दी एफआईआर 

क्राइम

राहुल गांधी पर म्यूजिक चोेरी का आरोप, केजीएफ-2 का संगीत भारत जोड़ो यात्रा में इस्तेमाल, कंपनी ने दी एफआईआर 

क्राइम /कांग्रेस/Karnataka/Bengaluru :

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों तेलंगाना में है। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा केरल और कर्नाटक होते हुए यहां आई है। अब यह महाराष्ट्र जाएगी। यात्रा कश्मीर में खत्म होगी।

राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में केस दर्ज हुआ है। ये मामला केजीएफ-2 की म्यूजिक लेबल कंपनी ने दर्ज कराया है। कंपनी का आरोप है कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के प्रमोशन में केजीएफ-2 का गाना- ‘समुंदर में लहर उठी है जिद्दी जिद्दी है तूफान, चट्टानें भी काँप रही है जिद्दी जिद्दी है तूफान...’ का इस्तेमाल किया है। इसके लिए उनसे परमिशन नहीं ली गई है।
म्यूजिक कंपनी का कहना है कि केजीएफ-2 के हिंदी वर्जन के राइट्स पाने के लिए कंपनी ने मेकर्स को मोटी रकम चुकाई थी लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक एजेंडे और मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए बिना किसी लाइसेंस के भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन में साउंडट्रैक का इस्तेमाल किया।
राहुल के अलावा दो नेताओं पर भी केस
म्यूजिक कंपनी के बिजनेस पार्टनर एम. नवीन कुमार की शिकायत पर बेंगलूरु के यशवंतपुर थाना पुलिस ने राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत के विरु्द्ध केस दर्ज किया है।
इन धाराओं में दर्ज हुई रिपोर्ट
राहुल गांधी, जयराम रमेश, और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज किया गया है।
हो सकती है 3 साल की सजा
किसी रचना को प्रकाशित एवं उसकी कॉपी करने के अधिकार को कॉपीराइट अधिकार कहते हैं। यह अधिकार पुस्तकों, फिल्मों, गानों, नाटकों, ट्रेंड मार्को आदि के संबंध में होता है। पुस्तकों के संबंध में यह लेखक के जीवन काल और उसकी मौत के 50 वर्ष बाद तक रहता है। कॉपीराइट कानून 1957 लेखकों की रचनाओं को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 63 के तहत 3 साल की जेल और 50000 से 3 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा है। कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करने पर बिना वारंट के पुलिस द्वारा आरोपी का मोबाइल, लैपटॉप या सिस्टम सीज किया जा सकता है।
 

You can share this post!

author

Jyoti Bala

By News Thikhana

Senior Sub Editor

Comments

Leave Comments