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झटका...! मोदी सरनेम केस में राहुल गाँधी की अर्जी हुई खारिज ; अभी नहीं बहाल होगी संसद सदस्यता

मोदी सरनेम केस में राहुल गाँधी की अर्जी खारिज हुई

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झटका...! मोदी सरनेम केस में राहुल गाँधी की अर्जी हुई खारिज ; अभी नहीं बहाल होगी संसद सदस्यता

राजनीति//Gujarat/Surat :

Rahul Gandhi Latest news : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट आज गुरुवार को सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी। 

Rahul Gandhi Surname Case: 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट ने आज गुरुवार को फैसला सुनाया। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। 

अब लगा सकते हैं ऊपरी अदालत में अर्जी 
हालाँकि अब राहुल गांधी ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते तीन अप्रैल को सेशंस कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सूरत सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की थीं। जिस पर कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसले को 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल के वकील ने दलील दी कि, मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज मानहानि मुकदमे में सुनवाई निष्पक्ष नहीं थी। इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की कोई जरूरत नहीं है ।

अब तक क्या क्या हुआ इस मामले में 
बता दें कि 23 मार्च को सूरत की एक जिला अदालत ने राहुल गांधी को "सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों हैं" के मामले में मानहानि का दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 15 हजार जुर्माना लगाया था। हालांकि, कुछ ही देर में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। साथ ही अदालत ने  30 दिन के लिए सजा को स्थगित भी कर दिया है ताकि वे इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। राहुल ने तीन अप्रैल को अपनी लीगल टीम के साथ सूरत कोर्ट पहुंचे थे ओर सजा के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। सूरत कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी थी।

सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दी 2 साल की सजा, 10 मिनट के अंदर मिली ज़मानत..!

क्या था राहुल गाँधी का आपत्तिजनक बयान
गौरतलब है कि 11अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में बतौर कांग्रेस अध्यक्ष चुनावी रैली करने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा था कि एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी...और भी थोड़ा ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी मिलेंगे। उनके इस बयान के खिलाफ 13 अप्रैल 2019 को डायमंड सिटी सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई और 6 मई को मामला सूरत की कोर्ट में पहुंचा। चार साल तक चली सुनवाई में राहुल तीन बार पेश हुए। उन्होंने अदालत में माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। बता दें कि अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई। वो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने थे।

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सौम्या बी श्रीवास्तव

By News Thikhana

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