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चूहे का मर्डर.. ! चूहे पर पशु क्रूरता अधिनियम लागू होगा या नहीं, पता कर के ही कानूनी कार्यवाही करेगी बदायूं पुलिस

अजब-गजब

चूहे का मर्डर.. ! चूहे पर पशु क्रूरता अधिनियम लागू होगा या नहीं, पता कर के ही कानूनी कार्यवाही करेगी बदायूं पुलिस

अजब-गजब//Uttar Pradesh /Lucknow :

उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ऐसी घटना घटी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के बदायूं में मनोज नाम के एक शख्स ने चूहे को मार दिया। उसके बाद विकेंद्र सिंह, पशु प्रेमी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। उनका कहना है, आरोपी  एक पुलिया के पास चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर उसे नाले में डुबा रहा था।

मना करने पर उसने चूहे को नाले में फेंक दिया। फिर उसे धागे के सहारे बाहर खींचा और फिर से नाले में फेंका। वह ऐसा तब तक करता रहा,जब तक चूहा मर नहीं गया। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपी पर कार्रवाई की गई। मामला पशु क्रूरता से जुड़ा है इसलिए शव का पोस्टमॉर्टम होना जरूरी है। इसका खर्च शिकायतकर्ता ही उठा रहा है।

शव को पोस्टमार्टम के लिए  बरेली भेजा गया
विकेंद्र की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने चूहे के शव को सील कर बदायूं के पशु चिकित्सालय में भिजवाया लेकिन वहां के कर्मचारियों ने संसाधनों के अभाव में पोस्टमॉर्टम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मृत चूहे के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईवीआरआई, बरेली भेज दिया गया था।

पुलिस ने कहा…
बदायूं नगर के पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया की चूहे को नाले में डुबोकर मारने की शिकायत मिली थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज कुमार को थाने बुलाकर पूछताछ की गई| उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी | हालांकि,पुलिस उपाधीक्षक ने स्पष्ट किया कि चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं होगा |

आरोपी का तर्क 

अब आरोपी मनोज ने सवाल किया है कि जो लोग मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, गाय काटते हैं,, उन्हें सजा कब मिलेगी?

विधिक रॉय के बाद ही वैधानिक कार्रवाई
पुलिस ने कहा कि चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस केस में विधिक राय भी ली जाएगी, उसके बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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सौम्या बी श्रीवास्तव

By News Thikhana

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