ऑटोमोबाइल//Delhi/New Delhi :
अब कार की पिछली सीटों पर बैठे यात्री भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, तो अलार्म बजता रहेगा। आगे और पीछे की सीटों पर बैठे यात्री सीट बेल्ट लगा लेंगे, उसके बाद ही अलार्म बंद होगा। इस समय अगली सीटों पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ही अलार्म साउंड बजता है। सडक़ परिवहन मंत्रालय ने कार निर्माताओं के लिए पिछली सीट बेल्ट के अलार्म को अनिवार्य करने के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है। इन नियमों के लागू होने के बाद अगली सीटों के समान ही पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट के अलार्म अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे।
5 अक्टूबर तक जनता से मांगी राय
मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यात्री वाहनों की सुरक्षा संबंधी जरूरतों के तहत नियमों को बदला गया है। नये नियमों में ‘‘चालक और सह-चालक सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर’’ मानदंड को ‘‘ड्राइवर और अन्य सभी सामने की ओर मुंह वाली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर’’ से बदला गया है। नये मसौदे पर पांच अक्टूबर तक जनता की राय मांगी गई है। वाहनों में सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। यूं तो पहले से ही यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है।
साइरस मिस्त्री ने नहीं लगाई हुई थी सीट बेल्ट
गौरतलब है कि हाल ही में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार पिछली सीट बेल्ट के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल का नियम बनाने पर विचार कर रही है।
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