Umesh Pal Murder Case
क्राइम //Uttar Pradesh /Prayagraj :
Umesh Pal Murder Case : प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले पांच आरोपियों की गिरफ्तारी पर डीजीपी मुख्यालय ने 2.50-2.50 लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। इनमें हत्याकांड का मास्टरमाइंड माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद भी शामिल है।
Umesh Pal Murder Case : प्रयागराज में बहुचर्चित Umesh Pal Murder Case के फरार मेन शूटर्स पर घोषित इनाम बढ़ाकर ढ़ाई-ढाई लाख कर दिया गया है। इसकी घोषणा डीजीपी डॉ. डीएस चैहान ने की है। फरार मेन शूटर्स का पता बताने वालों को ढाई-ढाई लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है।
Umesh Pal Murder Case में लीड रोल में सामने आया शूटर असद पुत्र अतीक अहमद पर भी ढाई लाख का इनाम रखा गया है। वहीं शूटर अरमान और बगल की दुकान पर पहले से घात लगाकर खड़ा शूटर गुलाम मोहम्मद पर ढाई-ढाई लाख का इनाम रखा गया है।
Umesh Pal पर हमला करते समय सीसीटीवी फुजेज में दिखाई दे रहे बमबाज शूटर गुड्डू मुस्लिम पर भी ढाई लाख का इनाम घोषित किया है। वहीं, एक और मेन शूटर साबिर पर भी ढाई लाख का इनाम घोषित किया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेमसराय बाजार जीटीरोड पर 24 फरवरी शुक्रवार को शाम करीब 4ः45 बजे बीजेपी नेता व अधिवक्ता उमेश पाल पर दुस्साहसिक हमला हुआ। हमलावरों चैतरफा घेरकर गोली व बम बरसाये। जिसमें उमेश पाल उनकी सुरक्षा में लगे दो गनर सिपाहियों की मौत ही गयी थी।
प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में शामिल मेन शूटरों पर 50 हजार से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने इनाम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मुहर लग गई।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की कुछ दिन पहले प्रयागराज में उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजू पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी माफिया से नेता बना अतीक अहमद है, जो वर्तमान में गुजरात की एक जेल में बंद है।
उमेश पाल की पत्नी जया पाल की शिकायत के आधार पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम तथा नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
उन पर धारा 147 (दंगा), 148 (दंगे, घातक हथियार से लैस), 149 (गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को सामान्य वस्तु के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) 506 (आपराधिक धमकी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जया पाल ने आरोप लगाया कि उनके पति उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। वर्ष 2006 में अतीक अहमद और उसके सहयोगियों ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पक्ष में अदालत में बयान देने के लिए मजबूर किया था। उमेश पाल ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी और मामला चल रहा था। गत 24 फरवरी को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसके लिए उमेश पाल, उनका भतीजा और दो सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह कोर्ट पहुंचे। जया पाल ने आरोप लगाया था कि जब वे घर लौट रहे थे और उमेश पाल और उनके सुरक्षाकर्मी अपनी कार से उतरे तो अतीक अहमद के बेटे गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और उनके नौ सहयोगियों ने उन पर गोलियों और बमों से हमला कर दिया। इस घटना में उमेश पाल और उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई।
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